स्थायी लोक अदालत (जन उपयोगिता) विषय पर भागलपुर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

Patna Desk

भागलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, भागलपुर द्वारा आज टेन कोर्ट बिल्डिंग स्थित कांफ्रेंस हॉल, व्यवहार न्यायालय परिसर में “स्थायी लोक अदालत (जन उपयोगिता) की स्थापना एवं क्षेत्राधिकार” विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, भागलपुर श्री राजेश नारायण सेवक पाण्डेय ने की अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि स्थायी लोक अदालत (जन उपयोगिता) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-बी के अंतर्गत स्थापित की जाती है इसका उद्देश्य जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों का त्वरित, प्रभावी एवं सुलभ समाधान सुनिश्चित करना है उन्होंने बताया कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार राज्य के विभिन्न जिलों में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की गई है यह अदालतें परिवहन सेवा, डाक, टेलीफोन, बिजली, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जन उपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का समाधान करती हैं इनमें पक्षकारों की सहमति से समझौते के माध्यम से मामलों का निपटारा किया जाता है.

कार्यक्रम में स्थायी लोक अदालत, भागलपुर के अध्यक्ष बिरेन्द्र कुमार मिश्र एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रकाश कुमार राय ने भी प्रतिभागियों को विधिक सेवा अधिनियम और स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव रंजीता कुमारी ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार प्रकट किया.

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