दहेज हत्या में सास-ससुर दोषी: सोने की सिकड़ी की मांग और संतान न होने को लेकर करते थे प्रताड़ित, 9 अक्टूबर को सजा पर फैसला !

Muskan Gupta

बगहा के नौरंगिया थाना क्षेत्र के जरलहिया पचरूखा गांव में विवाहिता विनिता देवी की दहेज हत्या के मामले में अदालत ने सास और ससुर को दोषी करार दिया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्रा की अदालत ने सास फगनी देवी और ससुर भुट्टी राय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2), 103(1) और 3(5) के तहत दोषी पाया है। दोनों की सजा पर 9 अक्टूबर 2026 को सुनवाई होगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, विनिता देवी की शादी करीब दो साल पहले मुन्ना राय से हुई थी। आरोप था कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष की ओर से सोने की सिकड़ी की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता था। संतान नहीं होने को लेकर भी उसे लगातार ताने दिए जाते थे।

मामले में आरोप लगाया गया था कि 28 सितंबर 2025 की रात विनिता के साथ मारपीट की गई और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद मामले की जांच शुरू हुई और आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में सुनवाई चली।

लोक अभियोजक जितेन्द्र भारती ने बताया कि, अभियोजन पक्ष ने अदालत में छह गवाहों की गवाही कराई। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अब 9 अक्टूबर को अदालत सजा की अवधि तय करेगी।

पश्चिम चंपारण से मोहम्मद इम्तियाज की रिपोर्ट ;-

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