1993 मुंबई ब्लास्ट केस: अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, समयपूर्व रिहाई नहीं

Rashmi Tiwari

NEWS PR डेस्क: नई दिल्ली: 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे गैंगस्टर अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को उसकी समय से पहले जेल से बाहर आने की मांग को खारिज कर दिया। सलेम ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि भारत में उसकी हिरासत को 25 साल पूरे हो चुके हैं और पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के समय भारत सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन के आधार पर उसे रिहा किया जाना चाहिए।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के अप्रैल 2026 के आदेश को कायम रखा। हाईकोर्ट ने भी सलेम की याचिका को इस स्तर पर समय से पहले मानते हुए राहत देने से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रिहाई के लिए उसके तर्कों को पर्याप्त आधार नहीं माना।
प्रत्यर्पण के वक्त भारत ने दिया था आश्वासन
अबू सलेम को नवंबर 2005 में पुर्तगाल से भारत लाया गया था। उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया के दौरान भारत सरकार ने पुर्तगाल को आश्वस्त किया था कि सलेम को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा और उसकी कैद की अवधि 25 वर्ष से अधिक नहीं होगी।सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2022 में भी इस आश्वासन का उल्लेख किया था। अदालत ने कहा था कि 25 साल की अवधि पूरी होने के बाद केंद्र सरकार को उसकी रिहाई से संबंधित जरूरी प्रक्रिया राष्ट्रपति के समक्ष शुरू करनी होगी।
रिमिशन को लेकर क्या था सलेम का दावा?
सलेम की ओर से अदालत में कहा गया कि जेल में उसके व्यवहार के आधार पर उसे जो रिमिशन मिला है, उसे हिरासत की अवधि के साथ जोड़ने पर 25 साल की सजा पूरी हो जाती है। इसी आधार पर उसने समय से पहले रिहाई की मांग की थी।हालांकि अदालतों ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। न्यायालय के मुताबिक सामान्य जेल रिमिशन को प्रत्यर्पण के समय तय की गई 25 साल की अधिकतम अवधि में इस तरह शामिल नहीं किया जा सकता कि उसकी रिहाई की तारीख पहले हो जाए।बॉम्बे हाईकोर्ट के अनुसार, सलेम की 25 साल की अवधि नवंबर 2030 में पूरी होगी।
दो अलग-अलग मामलों में उम्रकैद
अबू सलेम को 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में वर्ष 2017 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन की 1995 में हुई हत्या के मामले में भी उसे आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है।

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