शराब बरामदगी केस में दोषी को 5 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 1 लाख रुपये का जुर्माना !

Muskan Gupta

पश्चिम चंपारण जिले के बगहा से जहां शराब बरामदगी मामले में दोषी को पांच साल की सश्रम कैद, एक लाख रुपये जुर्माना
बगहा शराब बरामदगी के मामले में बगहा स्थित विशेष न्यायालय ने दोषी गौरीशंकर राय को पांच वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम) राजीव कुमार द्विवेदी की अदालत ने 2026 को यह फैसला सुनाया। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।


विशेष लोक अभियोजक अनवर हुसैन अंसारी के अनुसार, बगहा थाना कांड संख्या 244/24 के तहत 16 सितंबर 2024 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गौरीशंकर राय, निवासी सोहगी घाट, वार्ड संख्या 29, बगहा के माथे पर रखे प्लास्टिक के बोरे से 20 लीटर देशी शराब बरामद हुई थी।


इस मामले में बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2018 की धारा 30(ए) के तहत सुनवाई हुई। अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।

पश्चिम चंपारण से मोहम्मद इम्तियाज की रिपोर्ट ;-

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