ई-रिक्शा और तिपहिया वाहन चला रहे नाबालिगों को लेकर परिवहन विभाग का सख्त आदेश,पकड़ाने पर जप्त होगा वाहन

Patna Desk
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बिहार में नाबालिग चालकों द्वारा ई-रिक्शा और तिपहिया वाहनों के संचालन पर लंबे समय से नजर आने वाली समस्या पर अब परिवहन विभाग ने गंभीरता से ध्यान दिया है। राजधानी पटना समेत राज्यभर में बड़ी संख्या में नाबालिग बिना लाइसेंस के ये वाहन चला रहे थे, जिससे सड़क सुरक्षा को खतरा था। परिवहन विभाग ने इस अवैध गतिविधि पर सख्ती से कार्रवाई करने का निर्णय लिया है और विशेष अभियान चलाकर नाबालिग चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नाबालिगों और बिना लाइसेंस वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अभियान शुरू करें।

इस अभियान के तहत, वाहन जब्त किए जाएंगे और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 और 199 क के तहत जुर्माना और कारावास का प्रावधान लागू किया जाएगा।इस कार्रवाई में अभिभावकों को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यदि उनके बच्चे बिना लाइसेंस के वाहन चलाते पकड़े जाते हैं, तो अभिभावकों पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा, नाबालिग चालकों को 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से रोका जा सकता है।इस कदम का उद्देश्य सड़कों पर सुरक्षा को बढ़ावा देना और नाबालिगों द्वारा वाहनों के अवैध संचालन को पूरी तरह से रोकना है।

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