Saurabh Rajput Murder Case: मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा

Rashmi Tiwari

NEWS PR डेस्क: Saurabh Rajput Murder Case: देशभर में चर्चा में रहे सौरभ राजपूत हत्याकांड में मेरठ की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा सुनाई। पति की हत्या के इस सनसनीखेज मामले में फैसला सुनाए जाने से पहले दोनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत से जोड़ा गया। सजा का ऐलान होते ही मुस्कान और साहिल फूट-फूटकर रोने लगे।

जज के सवाल पर मुस्कान ने कही ये बात
सजा सुनाए जाने से पहले बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे जज अरविंद कुमार मिश्रा ने जेल में बंद मुस्कान और साहिल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनका पक्ष जाना। जज ने मुस्कान से पूछा कि जब वह अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या की दोषी है, तो वह क्या सजा चाहती है। इस पर मुस्कान ने कहा, ”मेरी बच्चियों का ख्याल रखा जाए।”
वहीं, जब यही सवाल साहिल से पूछा गया, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। अदालत की कार्यवाही के दौरान दोनों आरोपियों की प्रतिक्रिया चर्चा का विषय बनी रही।

3 मार्च 2025 को हुई थी सौरभ की हत्या
यह मामला 3 मार्च 2025 का है, जब सौरभ राजपूत की हत्या कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, हत्या के बाद शव के पांच टुकड़े किए गए और उन्हें एक नीले ड्रम में भर दिया गया था। घटना सामने आने के बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। जुलाई 2025 में जिला अदालत में मामले का ट्रायल शुरू हुआ। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की।
सरकारी वकील ने की थी फांसी की मांग
सरकारी वकील केके चौबे ने अदालत से मुस्कान और साहिल को मृत्युदंड देने की अपील की थी। वहीं, बचाव पक्ष की वकील रेखा जैन ने मुस्कान की दो बेटियों और उसके बुजुर्ग माता-पिता का हवाला देते हुए कम से कम सजा देने की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई।

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